रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी और वर्तमान में पाकुड़ जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हरिदेव प्रसाद और सब-इंस्पेक्टर राजीव रंजन को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों अधिकारियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह सजा रांची निवासी इरशाद नामक युवक की ओर से दर्ज याचिका के आधार पर दी गई। याचिका में इरशाद ने आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप यह भी लगाया गया कि पुलिस कस्टडी के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना की गई।
इरशाद की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सुनवाई की। अदालत ने पाया कि पुलिस अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसी आधार पर दोनों पुलिस अधिकारियों को एक महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अदालत का यह फैसला पुलिस प्रशासन में जवाबदेही और कानून के पालन की अनिवार्यता को रेखांकित करता है।

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