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दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन का ऐलान, 1 नवंबर से लागू होगा सख्त नियम

वायु प्रदूषण से लगातार जूझ रही राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्रों में एक बड़ा कदम उठाया गया है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली-NCR में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ईंधन देने पर रोक लगाई जाएगी। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ताजा बैठक में लिया गया है।

किन वाहनों पर लगेगा बैन?

CAQM के अनुसार, 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। यह प्रतिबंध दिल्ली के अलावा एनसीआर के चुनिंदा जिलों में भी लागू होगा।

दिल्ली सरकार की समीक्षा के बाद लिया गया फैसला

यह निर्णय दिल्ली सरकार की पिछली समीक्षा और नीति अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दरअसल, इससे पहले दिल्ली सरकार ने इसी तरह का फ्यूल बैन 1 जुलाई 2025 से लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन सिर्फ दो दिनों के भीतर ही इसे वापस ले लिया गया। उस फैसले से लोगों में भारी असमंजस और नाराजगी देखने को मिली थी।

उपराज्यपाल ने जताई थी आपत्ति

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर पुरानी नीति पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के प्रतिबंधों से मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, क्योंकि आम लोग अपनी मेहनत की कमाई से वाहन खरीदते हैं और वे भावनात्मक रूप से इससे जुड़े होते हैं।

लोगों को हुआ था आर्थिक नुकसान

पिछले फैसले के समय कई लोगों ने अपने पुराने वाहन जल्दबाजी में बेहद कम कीमत पर बेच दिए थे। बाद में जब सरकार ने नियम वापस लिया तो वे खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। अब जबकि CAQM ने इस निर्णय को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है, तो इसे लेकर लंबी स्थिरता की उम्मीद की जा रही है।

प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम

वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए सरकार और आयोग दोनों ही सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आएगी।

क्या कहती है नीति?

  • 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन: 1 नवंबर 2025 से फ्यूल नहीं मिलेगा

  • 10 साल पुराने डीजल वाहन: 1 नवंबर 2025 से फ्यूल नहीं मिलेगा

  • यह नियम दिल्ली और NCR के कई जिलों में लागू होगा

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