New Delhi: तहलका के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल ने रेप मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच से मिली 10 साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।। तेजपाल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर राहत की मांग की है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा के ग्रैंड हयात होटल में तहलका के ‘THINK’ कार्यक्रम के दौरान तेजपाल पर अपनी जूनियर सहकर्मी के साथ लिफ्ट में यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगा था। मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें IPC की धारा 376(2)(f), 354(a) और 354(b) के तहत दोषी माना और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
फैसले के बाद तेजपाल ने इसे लेकर निराशा जताई और राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वह लंबे समय तक ट्रायल कोर्ट में मुकदमा लड़ने के बाद बरी हुए थे और अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहेगी। शीर्ष अदालत यह तय करेगी कि हाई कोर्ट के दोषसिद्धि और 10 साल की सजा संबंधी फैसले पर कोई अंतरिम राहत या रोक दी जाती है या नहीं।


