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TMC 440 Crore Freeze: तृणमूल कांग्रेस के तीन खाते फ्रीज, 19 खातों पर ED की नजर

Kolkata | प्रवर्तन निदेशालय ED ने तृणमूल कांग्रेस TMC के वित्तीय लेनदेन में अनियमितता के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने तृणमूल के 3 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन तीनों खातों में 440 करोड़ रुपये जमा थे।

इसके साथ ही ED अब TMC के कुल 19 खातों पर नजर रख रही है।

कैसे शुरू हुआ मामला

तृणमूल विधायक की शिकायत के आधार पर बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन ने पहले FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। वित्तीय लेनदेन में संदेह होने के बाद ED ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली।

जांच में रिश्वत सहित कई अन्य राशियों के अवैध लेनदेन के सुराग मिले हैं। इसके बाद ED ने यह कार्रवाई की।

विमान खरीद में लगा पैसा

ED ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस निधि मामले के सिलसिले में शहर में कई जगहों पर तलाशी ली।

‘केयरवेल एविएशन’ नामक कंपनी के कार्यालय और कंपनी के निदेशक के घर पर भी छापेमारी की गई।

आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस निधि से 160 करोड़ रुपये उस कंपनी के खाते में गए। उस पैसे से एक छोटा विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदा गया। जांचकर्ताओं को पता चला है कि अभिषेक ने बाद में उसी विमान और हेलीकॉप्टर को किराए पर लेकर उनका इस्तेमाल किया।

TMC पहुंची अदालत

खाते फ्रीज होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अदालत का रुख किया है। पार्टी ने अन्य खातों का उपयोग करने की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की है।

तृणमूल ने आरोप लगाया है कि शुरुआत में 3 खाते फ्रीज किए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ गई है। पार्टी ने एक अतिरिक्त हलफनामे में यह बात कही है।

दूसरी ओर, न्यायमूर्ति सुब्रता तालुकदार ने विशेष अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने के मुद्दे पर अदालत में सभी पक्षों के विचार मांगे। बैंक ने कहा कि उन्होंने तीन बयानों के आधार पर हलफनामा दिया है।इस मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की पीठ में हो रही है।

ED की निगरानी में 19 खाते

तृणमूल पार्टी का फंड कुल 19 बैंक खातों में है। इनमें से 3 खातों में 440 करोड़ रुपये जमा हैं। ये सभी खाते फिलहाल ED की निगरानी में हैं।

निष्कर्ष

TMC के फंड से जुड़ा यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर गर्म हो गया है। ED की कार्रवाई के बाद पार्टी ने अदालत से राहत मांगी है। अब कोर्ट के फैसले के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी कि पार्टी अपने फंड का इस्तेमाल कर पाएगी या नहीं।

स्रोत: प्रवर्तन निदेशालय, बिधाननगर पुलिस, कोलकाता हाईकोर्ट

Manpreet Singh
Author: Manpreet Singh

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