जमशेदपुर | बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर हाल ही में हुई हिंसक घटना के बाद जमशेदपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी धालभूम अरविंद मिश्रा ने संभावित कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए 6 थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश बुधवार, 1 जुलाई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
कहां-कहां लागू हुई धारा 163:
साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, MGM और मानगो थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इन इलाकों में धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, पुतला दहन और किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
क्या-क्या बैन है:
- हथियार बैन: लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला या अन्य घातक हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने की अनुमति नहीं।
- भीड़ पर रोक: शांति भंग या उपद्रव की आशंका वाले स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी।
- लाउडस्पीकर बैन: बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर रोक।
- सड़क जाम नहीं: प्रदर्शन के नाम पर सड़क जाम करने पर कार्रवाई होगी।
किन्हें मिली छूट:
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी और मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।

क्यों लगा बैन:
SDM अरविंद मिश्रा के आदेश में कहा गया है कि डबल डाउन बार की घटना के बाद विभिन्न थाना क्षेत्रों से धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम और जनसभा की सूचनाएं मिली हैं। लोक शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एकपक्षीय रूप से निषेधाज्ञा जारी की गई है। संबंधित लोगों को नोटिस देना संभव नहीं था।
स्रोत: अनुमंडल दंडाधिकारी धालभूम का आदेश

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