Post Views: 65
Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 2018 में की गई टिप्पणी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी। अब उन्हें 6 अगस्त 2025 को चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट में खुद उपस्थित होना होगा। कोर्ट ने राहुल के वकील राजेश ठाकुर की अपील पर यह फैसला सुनाया।
Rahul Gandhi News: क्या है पूरा मामला?
2018 में दिल्ली में कांग्रेस के एक सम्मेलन में राहुल गांधी ने अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी में कोई भी, जो हत्या का आरोपी हो, पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने इसे मानहानि मानकर चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को सशरीर पेश होने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने दिया ये बयान
झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उनकी टिप्पणी शुरूआती तौर पर मानहानि वाली है। कोर्ट ने माना कि राहुल ने बीजेपी नेताओं को “झूठा” और “सत्ता का नशा” वाला कहा, जो अपमानजनक है। चाईबासा कोर्ट ने पहले राहुल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब 6 अगस्त को राहुल को कोर्ट में हाजिर होना ही होगा।
राहुल गांधी की मुश्किलें क्यों बढ़ीं?
राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनका शेड्यूल व्यस्त रहता है। लेकिन चाईबासा कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया। बीजेपी कार्यकर्ता के वकील विनोद कुमार साहू ने कहा कि राहुल बार-बार समन की अनदेखी कर रहे हैं। कोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाया है।
Rahul Gandhi News: गिरफ्तारी पर जारी रहेगी रोक
6 अगस्त को राहुल गांधी की पेशी के बाद कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करेगा। तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। यह मामला बिहार और झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है।
राहुल गांधी के समर्थकों का कहना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है, जबकि बीजेपी का दावा है कि उनकी टिप्पणी से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ। इस मामले पर अब सबकी नजर चाईबासा कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है।
सूचना के साथ अपडेट रहें न्यूजमीडिया किरण के साथ। सभी ट्रेंडिंग सिटी न्यूज, इंडिया न्यूज, और स्पोर्ट्स न्यूज प्राप्त करें। एंटरटेनमेंट न्यूज, टीवी न्यूज, और लाइफस्टाइल टिप्स के लिए हमें अभी फॉलो करें।

Author: Sudhanshu Tiwari
Writer