पटना | बिहार में अब नेशनल हाईवे की तरह स्टेट हाईवे – SH, बड़े पुलों और बाइपास पर भी सफर महंगा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026’ को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब राज्य सरकार की सड़कों पर चलने के लिए वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा।
कितना लगेगा टैक्स–वाहनवार रेट:
नई नियमावली के मुताबिक दरें इस तरह तय की गई हैं:
- कार, जीप, वैन: 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर। 100 किमी पर ₹125 टोल।
- छोटे कमर्शियल वाहन: 2 रुपये प्रति किलोमीटर।
- बस-ट्रक – 2 एक्सेल: 4.25 रुपये प्रति किलोमीटर।
- भारी निर्माण वाहन, 7 एक्सेल: 6.65 रुपये से 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर तक।
प्रमुख शहरों का अनुमानित खर्च:
कार से यात्रा करने पर अनुमानित टोल इस प्रकार होगा:
- पटना से भागलपुर – 240 किमी: करीब ₹300
- पटना से दरभंगा – 150 किमी: करीब ₹190 से ₹200
- पटना से गया – 100 किमी: करीब ₹125
- पटना से मुजफ्फरपुर – 75 किमी: करीब ₹94
कैसे होगी वसूली:
टोल टैक्स की पूरी वसूली डिजिटल होगी। इसके लिए फास्टैग और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। नियमावली में प्रावधान है कि सड़कों की स्थिति और महंगाई के आधार पर हर साल टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी।
स्रोत: बिहार कैबिनेट बैठक / पथ निर्माण विभाग

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