छत्तीसगढ़ : राज्य सरकार ने डीजल पर लगने वाले टैक्स को 7% कम कर दिया है. इससे डीजल की कीमतों में 6 रुपए प्रतिलीटर की कमी आएगी. लेकिन हैरानी की बात यह है कि सस्ते कीमत पर डीजल आम आदमी को नहीं मिलेगा. इसका फायदा सिर्फ बड़े कारोबारियों को ही होगा. छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से राज्य के राजस्व को सालाना करीब साढ़े तीन सौ करोड़ का फायदा होने की संभावना है.
7 फीसदी घटा वैट
दरअसल, छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपने अधिकार में आने वाले छत्तीसगढ़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स घटाया गया है. राज्य सरकार की तरफ से डीजल पर पहले 24 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा था. जिसे घटाकर अब 17% कर दिया गया है. 7% वैट घटने की वजह से करीब 6 रुपए की कमी डीजल के दामों में आएगी. इसको लेकर छत्तीसगढ़ टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगने वाले 24 प्रतिशत टैक्स के साथ डीजल इस वक्त 94 से 95 रुपए प्रति लीटर के करीब मिलता है. लेकिन अब 17% ही टैक्स लगेगा. जिससे डीजल की कीमत में 6 रुपये प्रति लीटर कमी देखने को मिलेगा. हालांकि, इस कीमत पर डीजल सिर्फ बड़े कारोबारियों को ही होगा. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारी ही सस्ती दर पर डीजल खरीद पाएंगे. वहीं, आम आदमी को पहले जितनी कीमत पर ही डीजल उपलब्ध होगा।बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगने वाले 24 प्रतिशत टैक्स के साथ डीजल इस वक्त 94 से 95 रुपए प्रति लीटर के करीब मिलता है. लेकिन अब 17% ही टैक्स लगेगा. जिससे डीजल की कीमत में 6 रुपये प्रति लीटर कमी देखने को मिलेगा. हालांकि, इस कीमत पर डीजल सिर्फ बड़े कारोबारियों को ही होगा. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारी ही सस्ती दर पर डीजल खरीद पाएंगे. वहीं, आम आदमी को पहले जितनी कीमत पर ही डीजल उपलब्ध होगा.
जानिए क्यों लिया ऐसा फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार डीजल की बल्क खरीद पर 23 फीसदी वैट के साथ एक रुपया अतिरिक्त चार्ज लगाती थी. इसके चलते बड़े कारोबारी पड़ोसी राज्यों से डीजल खरीदा करते थे, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता था. इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने वैट में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. जिससे बाहरी डीजल की खरीद पर रोक लगेगी और कारोबारी अपने ही राज्य में डीजल खरीद सकेंगे. इससे राज्य सरकार को 17 फीसदी वैट की राशि मिलेगी.
जानिए किसे मिलेगा फायदा
छत्तीसगढ़ सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, डीजल के टैक्स में कटौटी का फायदा लेने के कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. नए नियमय के मुताबिक, इसका फायदा सड़क परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे, नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्यों से जुड़े, पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति, वॉटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, कंस्ट्रक्शन, पुल, सुरंग, टर्मिनल बनाने, खनन के काम से जुड़े या खनन कारखाने की सामग्री का परिवहन करने वाले व्यापारियों को मिलेगा.कम कीमत पर डीजल उठाने के लिए व्यापारियों के पास कैटेगरी B का पेट्रोलियम उत्पाद बल्क स्टोरेज लाइसेंस होना चाहिए. कारोबारी सिर्फ इंडियन ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से ही थोक में डीजल लेने पर इस छूट के हकदार होंगे.

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