यूको बैंक पर आरबीआई का बड़ा एक्शन: ₹2.68 करोड़ का जुर्माना

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यूको बैंक पर आरबीआई का बड़ा एक्शन: ₹2.68 करोड़ का जुर्माना

न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूको बैंक पर नियमों के उल्लंघन के मामले में ₹2.68 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण की गई है। आरबीआई ने इस संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी है।

उल्लंघन के कारण

आरबीआई के अनुसार, यूको बैंक ने निम्नलिखित मामलों में नियमों का उल्लंघन किया:

- *फ्लोटिंग रेट लोन की बेंचमार्किंग*: यूको बैंक ने व्यक्तिगत रिटेल लोन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) को दिए गए लोन को बाहरी बेंचमार्क के साथ बेंचमार्क करने में विफलता दिखाई।
 
- *करंट अकाउंट्स का अनुशासन*: बैंक ने ऐसे व्यक्तियों के करंट अकाउंट खोले जिनका बैंकिंग सिस्टम में एक्सपोजर ₹5 करोड़ से अधिक था।

- *सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स*: ऐसे व्यक्तियों के नाम पर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोले गए जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।

- *अनक्लेम्ड फिक्स्ड डिपॉजिट*: कुछ अनक्लेम्ड फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस को तीन महीने के भीतर डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करने में विफल रहा, जिससे ये 10 वर्षों से अधिक समय तक अनक्लेम्ड रहे।

- *फ्रॉड रिपोर्टिंग में कमी*: बैंक ने फ्रॉड मामलों को संबंधित एजेंसियों को रिपोर्ट करने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई।

आरबीआई की कार्रवाई

आरबीआई ने बताया कि बैंक के खिलाफ एक सुपवाइजरी जांच के बाद शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में बैंक की स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने यह निर्णय लिया कि पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए।

आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई वैधानिक और रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों के चलते की गई है और इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते को प्रभावित करना नहीं है।

यूको बैंक की प्रतिक्रिया

यूको बैंक ने कहा है कि वह इस मामले में आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपाय करेगा।

इस जुर्माने के बावजूद, बैंक के शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 0.18% की वृद्धि के साथ ₹51.02 पर बंद हुए।

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