रेलवे (संशोधन) विधेयक-2024: रेलवे बोर्ड की शक्तियों में वृद्धि और दक्षता में सुधार

finance-and-industry

रेलवे (संशोधन) विधेयक-2024: रेलवे बोर्ड की शक्तियों में वृद्धि और दक्षता में सुधार

 

न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता

नई दिल्ली:रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में **रेलवे (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाना और भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता में सुधार करना है। 

 

 विधेयक का उद्देश्य

विधेयक के माध्यम से रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन किया जाएगा, ताकि रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता में वृद्धि हो सके। रेल मंत्री ने कहा कि यह विधेयक भारतीय रेलवे के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है।

 

कानूनी ढांचे का सरलीकरण

इस विधेयक में **भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम-1905** के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम-1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे दो अलग-अलग कानूनों का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी, और केवल एक कानून का संदर्भ लेना होगा। यह परिवर्तन रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे रेलवे संचालन की समग्र दक्षता में वृद्धि होगी।

 

 वित्तीय निहितार्थ

विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि रेलवे बोर्ड पहले से ही अस्तित्व में है और इसका व्यय भारतीय रेलवे के राजस्व बजट के अंतर्गत वार्षिक बजटीय प्रावधान से पूरा किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। इसमें किसी नए बोर्ड या निकाय के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है, जिससे अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ उत्पन्न नहीं होंगे।

 

निष्कर्ष

इस कदम का उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम-1905 को निरस्त करके और इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम में शामिल करके भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को सरल बनाना है। इससे रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और भारतीय रेलवे की दक्षता में वृद्धि होगी। 

 

इस विधेयक के पारित होने से भारतीय रेलवे के संचालन में नई दिशा मिलेगी और यह देश के परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार साबित हो सकता है।

Related Post