श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिन्दुओं की बड़ी जीत-हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया झटका

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिन्दुओं की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया झटका

यूपी:मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट द्वारा दायर आवेडन को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।

मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर उठाए गए पोषणीयता के सवाल को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

मामले में अब होगा ट्रायल

कोर्ट के फैसले का मतलब है कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी। मथुरा के श्रीकृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह से सम्बंधित कुल 15 याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला आया है। हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है।

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