शिमला में मस्जिद विवाद: हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन, प्रशासन ने लागू की धारा 163

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शिमला में मस्जिद विवाद: हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन, प्रशासन ने लागू की धारा 163

न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता

*शिमला:* हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों द्वारा इस मस्जिद को अवैध बताने के बाद, आज, 11 सितंबर 2024 को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने संजौली में धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार, इस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। यह आदेश आज सुबह 7 बजे से रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा।

पाबंदियों का विवरण

उपायुक्त के आदेश के अनुसार, संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति के धरना, नारेबाजी या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, अस्पतालों, अदालतों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। सांप्रदायिक, राष्ट्रीय, और राज्य विरोधी भाषण, नारे, दीवार लेखन, और पोस्टर पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि स्कूल, सरकारी और निजी कार्यालय, और बाजार सामान्य रूप से कार्य करेंगे, और आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। यह आदेश नवबहार चौक से ढली सुरंग के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, और संजौली चौक से चलौंठी, ढली (संजौली चलौंठी जंक्शन से होकर) तक लागू रहेगा।

प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संजौली क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया है।

आगे की स्थिति

इस विवाद ने स्थानीय समुदाय में तनाव पैदा कर दिया है, और प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा उपायों को और सख्त कर दिया है। कई अन्य स्थानों पर भी धारा 144 लागू की जा चुकी है। ऐसे में यह देखना होगा कि आगे क्या घटनाक्रम unfolds होता है और प्रशासन इस स्थिति को कैसे संभालता है।

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