सरायकेला-खरसावाँ में अपराध निवारण एवं उद्भेदन विंग का गठन

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सरायकेला-खरसावाँ में अपराध निवारण एवं उद्भेदन विंग का गठन

न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता

सरायकेला।सरायकेला-खरसावाँ जिला पुलिस ने हत्या, अवैध आग्नेयास्त्र के उपयोग, मादक एवं नशीले पदार्थों, अवैध शराब की बिक्री, डकैती, लूट, छिनतई, रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों की रोकथाम के लिए एक नई पहल की है। पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित "अपराध निवारण एवं उद्भेदन विंग" (Crime Prevention & Detection Wing) का गठन किया गया है।

इस विंग में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी चाण्डिल/सरायकेला, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सभी थाना/ओ०पी० प्रभारी और सभी थाना के एक-एक नोडल पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। यह विंग पुलिस अधीक्षक सरायकेला-खरसावाँ के निर्देशन में कार्य करेगी और नियमित रूप से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के साथ पाक्षिक बैठक कर अपनी गतिविधियों की समीक्षा करेगी।

जिला पुलिस द्वारा 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2024 तक सरायकेला-खरसावाँ जिले में विभिन्न अपराध शीर्षों में कुल 1919 आरोप-पत्रित अपराधकर्मियों की सूची तैयार की गई है। इनमें से अधिकांश अपराधी आर्म्स एक्ट, एन०डी०पी०एस० एक्ट, चोरी और उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे इन अपराधियों का आपराधिक भौतिक सत्यापन करें। यदि कोई अपराधी जिले के अन्य थाना क्षेत्र में निवास करता है, तो उसका भी सत्यापन किया जाएगा। इससे जिले में सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।

सम्बन्धित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे डोसियर, निगरानी प्रस्ताव, सी०सी०ए० प्रस्ताव, बेल कैंसिलेशन हेतु प्रस्ताव और PIT-NDPS एक्ट के तहत प्रस्ताव तैयार करें। इसके साथ ही, गुण्डा बही और गिरोह पंजी में प्रवष्टि के संबंध में भी कार्यवाही की जाएगी।

सरायकेला-खरसावाँ जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए उठाए गए इस कदम से पुलिस की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और स्थानीय समुदाय में सुरक्षा का अहसास होगा। पुलिस प्रशासन का यह प्रयास निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की प्रक्रिया को सशक्त बनाएगा।

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