लातेहार की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनायी 40 साल की कड़ी सजा

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लातेहार की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनायी 40 साल की कड़ी सजा

न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता

लातेहार: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पोक्सो एक्ट) की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को दो अलग-अलग धाराओं में कुल 40 साल की कठोर सजा सुनायी है. विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास ने बताया कि अदालत ने स्पेशल पोक्सो 05/23 की सुनवाई के दौरान आरोपी तुलसी सिंह (पिता-जमुना सिंह, गारी टोला बगाई, थाना-छिपादोहर, लातेहार) को दुष्कर्म का दोषी पाया और उक्त सजा सुनायी है.

श्री दास के अनुसार, पीड़िता ट्यूशन पढ़ कर अपनी सहेली के साथ घर लौटने के क्रम में छिपादोहर ब्रिज के पास ऑटो का इंतजार कर रही थी. इस दौरान अभियुक्त तुलसी सिंह वहां आया और पीड़िता को जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठा कर झाड़ियों में ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इस संबंध में 14 अक्तूबर 2022 को छिपादोहर थाना में कांड संख्या 35/22 दर्ज किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. श्री दास ने बताया कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 376(3) भादवि के तहत 20 वर्ष की कठोर सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, न्यायालय ने यू/एस 04(2) पॉक्सो एक्ट के तहत भी अभियुक्त को 20 साल का सश्रम कारावास तथा पांच लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी है. दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी. यानी अभियुक्त को कुल 40 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी है.

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