नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 28 साल की सजा-15 हजार रुपए का जुर्माना

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*नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 28 साल की सजा, 15 हजार रुपए का जुर्माना*

चाईबासा।हाटगम्हरिया थाना कांड सं0-42 / 2019 के आरोपी निडाय गागराई को मंगलवार को अदालत ने 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दी गई है। साथ ही, उसे धारा 366 भादवि के तहत 8 साल की अतिरिक्त कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कुल मिलाकर, निडाय गागराई को 28 साल की कारावास की सजा और 15 हजार रुपए के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

निडाय गागराई हाटगम्हरिया थाना के अमाडीह का निवासी है और उसके पिता का नाम चरण गागराई है। उसके खिलाफ आरोप था कि उसने एक नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी मिलने पर हाटगम्हरिया थाना में मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अदालत ने उसे सजा सुनाई।

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