इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चार्ज फ्रेम चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चार्ज फ्रेम चुनौती देने वाली याचिका खारिज

न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को बड़ा झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अंसारी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की थी। याचिका खारिज होने के बाद अब ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा।

2018 का मामला: दुष्कर्म पीड़िता की फोटो वायरल होने का आरोप

मामला 2018 का है, जब एक दुष्कर्म पीड़िता की अस्पताल में ली गई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस घटना में आरोप लगाया गया था कि दुमका से विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से यह फोटो वायरल हुई थी। इसको लेकर जामताड़ा थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसके बाद दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई।

चार्ज फ्रेम और हाईकोर्ट में चुनौती

दुमका सिविल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को इरफान अंसारी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया था। इस चार्ज फ्रेम को इरफान अंसारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब, ट्रायल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है।

अंसारी के खिलाफ केस दर्ज होने का कारण

दुष्कर्म की शिकार बच्ची की फोटो वायरल होने की घटना के बाद अदालत ने मामले का संज्ञान लिया था और जामताड़ा पुलिस ने अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मामला अब गंभीर रूप से ट्रायल के लिए तैयार है, जिससे इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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