कल मोरहाबादी मैदान के 500 मीटर के दायरे में लागू रहेगी धारा 144, ये है वजह

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कल मोरहाबादी मैदान के 500 मीटर के दायरे में लागू रहेगी धारा 144, ये है वजह

न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता

रांची: रांची के सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली की सूचना पर गुरुवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि इस दौरान मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए जाने की संभावना है. हाल के दिनों में पूर्व से निर्धारित स्थल जाकिर हुसैन पार्क के बजाय ये कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार और मुख्यमंत्री आवास कांके रोड में भी हो रहे हैं. ऐसे कार्यक्रमों से सरकारी काम में बाधा के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने, विधि-व्यवस्था की समस्या और लोक शांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इस संबंध में एसडीओ ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोरहाबादी मैदान (मैदान को छोड़कर) के 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है.

यह निषेधाज्ञा 23 अगस्त को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगी. इस दौरान इस क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने और आवाजाही पर रोक रहेगी। साथ ही किसी भी तरह का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और जनसभा आयोजित करने और लाउडस्पीकर का उपयोग करने पर भी रोक रहेगी।

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