बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए नई नीति जारी की
न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
पटना:बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए एक नई नीति का ऐलान किया है, जिसमें गंभीर रोगों और दिव्यांगता वाले शिक्षकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 6 अक्टूबर 2024 को इस नीति की जानकारी एक प्रेस रिलीज के माध्यम से साझा की।
नीति का उद्देश्य
इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को उनके स्वास्थ्य और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर राहत प्रदान करना है। मंत्री ने बताया कि यह पहल न केवल शिक्षकों के लिए सहायक होगी, बल्कि इससे पठन-पाठन की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद है।
प्राथमिकता प्राप्त करने वाले शिक्षक
नीति के तहत उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी, हृदय रोग, और लीवर रोग से पीड़ित हैं। इसके अलावा, दिव्यांगता वाले शिक्षकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये शिक्षक अपने या उनके परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर अपने गृह निकाय या निकटवर्ती निकायों में स्थानांतरित हो सकेंगे।
स्थानांतरण प्रक्रिया
नई नीति में जिले और प्रमंडल स्तर पर स्थानांतरण के लिए अलग-अलग समितियों का गठन किया जाएगा। सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, और स्थानांतरण आदेश सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो-जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से जारी किए गए स्थानांतरण आदेश अवैध माने जाएंगे।
निष्कर्ष
यह नीति शिक्षकों को बड़ी राहत देने की उम्मीद करती है और शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। औपचारिक आदेश और दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिससे यह नीति शीघ्र प्रभावी हो सकेगी।
*"इस नीति से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और इससे पठन-पाठन के स्तर में सुधार होने की संभावना है।" - सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री बिहार
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