स्वाति मालीवाल मारपीट केस-सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को फटकार लगाई

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स्वाति मालीवाल मारपीट केस: सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को फटकार लगाई

नई दिल्ली:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जमकर फटकार लगाई। यह कार्रवाई उस समय की गई जब बिभव कुमार पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला करने का आरोप लगा था।

कोर्ट की तीखी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां शामिल थे, ने बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने बिभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि वे दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दर्ज की गई घटना के विवरण से हैरान हैं।

मामले की गंभीरता

स्वाति मालीवाल ने इस मामले में आरोप लगाया है कि बिभव कुमार ने उन पर हमला किया था, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आईं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिभव की जमानत याचिका पर विचार करने के लिए अगले बुधवार की तारीख तय की है।

इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि यह सवाल उठाता है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को सरकारी पदों पर रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि न्यायालय ऐसे मामलों को गंभीरता से लेता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्तियों का कोई स्थान न हो, जो कानून का उल्लंघन करते हैं। मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें होंगी।

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