कोडरमा में एक ही परिवार के छह लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा

न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता 

कोडरमा : अपने ही परिवार के छह लोगों की निर्मम हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को आरोपी गांगो दास 30 वर्ष पिता स्व़ छोटन दास निवासी मसमोहना नवलशाही को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई़ साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

जानकारी के अनुसार घटना 26 नवंबर 2019 को हुई थी़ उस समय नवलशाही थाना में मदन दास पिता मनु दास मसमोहना के आवेदन पर केस दर्ज किया गया था़ थाना को दिए आवेदन में श्री दास ने कहा था कि 26 नवंबर 2019 की रात्रि वह खाना खाकर सो गया था़ रात्रि करीब 9:45 बजे मेरा पड़ोसी गांगो दास शराब के नशे में धूत होकर हाथ में बड़ा सा चाकू और रड लेकर आया और पत्नी शीला देवी से झगड़ा करने लगा़ इसी बीच गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को चाकू और रड से मार दिया़ यही नहीं अपनी पुत्री राधिका कुमारी 4 वर्ष एवं पुत्र पीयूष कुमार 2 वर्ष को भी चाकू और रड से मार दिया़ 

इससे घटनास्थल पर ही राधिका कुमारी एवं पीयूष कुमार की मौत हो गई़ शोर सुनकर जब उसकी मां मो़ शांति बचाने आई तो उसे भी रड व चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया़ यही नहीं आरोपी ने अपनी भतीजी चांदनी कुमारी व नीतिका कुमारी को भी रड एवं चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया़ जब आसपास के लोग वहां जुटे तो आरोपी ने खुद को एक रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और खुलवाने का प्रयास करने पर लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगा़ तत्काल एंबुलेंस बुलाकर घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया़ जहां गांगो दास की पत्नी शीला देवी एवं उसके गर्भ में में पल रहे सात माह के बच्चे, मां मो़ शांति, भतीजी नीतिका कुमारी 7 वर्ष की मौत हो गई़ वहीं गंभीर रूप से घायल चांदनी कुमारी को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया था़ घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था़ इसके बाद मामला अदालत में चल रहा था़

अदालत में 10 गवाहों का हुआ परीक्षण
अदालत में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक एंजेलिना वारला ने किया़ इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया़ कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए पीपी एंजेलिना वारला व एपीपी मनोज मौर्य ने अदालत से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से डिप्टी चीफ एलएडीसी किरण कुमारी ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया़ अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाया़। साथ ही इस मामले को अति गंभीर, अति क्रूर एवं दुर्लभतम हत्या की श्रेणी में मानते हुए फांसी की सजा मुकर्रर की।

follow us - https://www.facebook.com/newsmediakiran

subscribe us - https://youtu.be/4ruQTOywTvI

Related Post