डेबो सुण्डी को आजीवन कारावास: नाबालिक से दुष्कर्म का मामला
न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
*चाईबासा: मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0-104 / 2011 के तहत अभियुक्त डेबो सुण्डी को नाबालिक बच्ची से जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास और 25,000/- रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
यह मामला 19 सितंबर 2011 को दर्ज किया गया था, जब अभियुक्त ने 13 सितंबर 2011 की रात लगभग 8:30 बजे नाबालिक बच्ची को उसके घर से बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया।
पुलिस कार्रवाई
इस मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने डेबो सुण्डी को गिरफ्तार किया और सभी आवश्यक साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित किया। इसके बाद, आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय का निर्णय
आज, अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, प० सिंहभूम ने इस मामले की सुनवाई करते हुए डेबो सुण्डी को धारा 376 भा०द०वि० के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह निर्णय न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति एक कड़ा संदेश भी है।
निष्कर्ष
इस मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि न्यायालय ऐसे गंभीर अपराधों के प्रति कितनी संवेदनशील है और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। पीड़ित बच्ची और उसके परिवार के लिए यह निर्णय एक नई उम्मीद लेकर आया है।
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