नाबालिग की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की आदालत ने सुनाई सजा 10000 र जुर्माना भी लगाया
न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
कोडरमा- नाबालिक की हत्या किए जाने के एक एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को आरोपी सुरेश नाथ गोस्वामी, , 58 वर्ष, मरकचो, कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹10000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वही न्यायालय ने 201 आईपीसी में दोषी पाते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई है । सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
मामला वर्ष 14-10-2023 का है । इसे लेकर मरकचो थाना में मृतक के दादा इंद्रदेव नाथ गोस्वामी ने मामला दर्ज कराया था। बाद में बच्चे का शव हत्या कर तालाब में फेंका हुआ पाया गया था।
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी श्रीमती एंजेलिना वारला एवं अधिवक्ता अनवर हुसैन ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया । कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए पीपी एंजेलिना वारला, एवं अधिवक्ता अनवर हुसैन ने न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। वही न्यायालय ने 201 आईपीसी के तहत तहत दोषी पाते हुए उपर्युक्त अभियुक्त को 3 वर्ष की सजा सुनाई। वही न्यायालय ने दो अन्य को साक्षय के अभाव में बरी कर दिया।
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