रांची के मोरहाबादी मैदान की 100 की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

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रांची के मोरहाबादी मैदान की 100 की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

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◆अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा बी ० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोरहाबादी मैदान के 100 मीटर परिधि में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी
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◆यह निषेधाज्ञा दिनांक-07.08.2024 के रात्रि 11.00 बजे से अगले 48 घंटे तक लागू ।*
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आगामी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 का राष्ट्रीय महत्वता का कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में होना है। जिसकी तैयारी में कतिपय संगठनों / दलों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। जिससे कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में कठिनाई प्रतीत हो रही है। साथ ही विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जिसे लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची, श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा बी० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोरहाबादी मैदान के 100 मीटर परिधि में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गई है :-

👉🏻(1) उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।

👉🏻(2) किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

👉🏻(3) किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

👉🏻(4) किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।

👉🏻(5) किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

*यह निषेधाज्ञा दिनांक-07.08.2024 के रात्रि 11.00 बजे से अगले 48 घंटे तक लागू रहेगा।

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