झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की एसओपी जारी
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की एसओपी जारी
न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
रांची-झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) यानी एसओपी जारी कर दी गयी है. आज बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति मिलने के बाद महिला, बाल सुधार एवं समाज कल्याण विभाग ने झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के कार्यान्वयन को लेकर एसओपी जारी की.
राज्य में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाना है. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को निम्न दस्तावेज देने होंगे. आवेदिका झारखंड की निवासी हो. आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो और 50 वर्ष से कम आयु की हो. आवेदिका का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड हो. आयकर अदा करने वाले परिवार से नहीं हो. आवेदिका स्वयं या उनके पति, अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्दीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित / स्थायी कर्मी/संविदा कर्मी/मानदेय कर्मी के रुप में नियोजित न हो, अथवा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो. आवेदिका EPF धारी नहीं हो.
आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाएगा.
1. एक पासपोर्ट साइज फोटो
2. आधार कार्ड की छायाप्रति
3. बैंक पासबुक की छायाप्रति
4. राशन कार्ड की छायाप्रति
5. स्वघोषणा पत्र
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा. अन्य दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है. जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा. आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए JAP-IT द्वारा विकसित पोर्टल पर Digitization का कार्य उपायुक्त के दिशा-निर्देश में सम्पन्न कराया जाएगा एवं ABPS/PFMS Portal या अन्य Digital माध्यमों से सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक द्वारा भुगतान किया जाएगा.
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