मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी महिला को 10 वर्ष सश्रम कारावास- अर्थदंड भी लगा

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मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी महिला  को 10 वर्ष सश्रम कारावास, अर्थदंड भी लगा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  चतुर्थ   राकेश चंद्रा  की आदालत ने सुनाई सजा

जुर्माना की राशि नहीं देने पर  6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी  होगी

कोडरमा। मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले  की  सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  चतुर्थ राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी महिला सविता देवी उम्र 37 वर्ष पति स्वर्गीय राजू डांगी चतरा  निवासी को 18 एनडीपीएस एक्ट  के तहत दोषी पाते हुए 10  वर्ष सश्रम  कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹100000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर   6 माह  अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला वर्ष 2023 का है । इसे  लेकर  कोडरमा रेल थाना प्रभारी  के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन परिसर से एक महिला को पकड़ा गया था, जिसके पास थैले से दो पैकेट अफीम बरामद किया गया। जिसका वजन 2 किलो 600 ग्राम,  एवं जिसकी कीमत करीब ढाई लाख रुपये  आकी गई थी। पूछने पर उपरोक्त महिला ने बताया कि वह चतरा से अफीम बरेली यूपी ले जा रही थी।

अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी श्रीमती एंजेलिना वारला  ने किया। इस दौरान सभी 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया । लोक अभियोजक पीपी  एंजेलिना वारला   ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को  अधिक से अधिक  सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता   तरुण कुमार ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत  दोषी पाते हुए सजा तय कीया और जुर्माना लगाया।

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