सीएम हाउस के बाहर 60 दिनों तक धारा 144 लागू

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सीएम हाउस के बाहर 60 दिनों तक धारा 144 लागू

न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
रांची।हाल ही में झारखंड के जाकिर हुसैन पार्क में विभिन्न संगठनों और दलों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन जुलूस और रैलियों के कारण सरकारी कामकाज और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए एसडीओ ने संबंधित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 60 दिनों के लिए जारी की गई है।

इन इलाकों में निषेधाज्ञा जारी
मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, राजभवन के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर), झारखंड उच्च न्यायालय के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, नये विधानसभा के चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, भवन के 100 मीटर की परिधि में, प्रोजेक्ट भवन, एचईसी धुर्वा, भवन के 200 मीटर की परिधि में, निषेधाज्ञा एक नंवबर तक (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा।

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