मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा तलाक के बाद गुजारा भत्ता

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा तलाक के बाद गुजारा भत्ता

 

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि यह धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म की हों।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि गुजारा भत्ता देना दान नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं का मूलभूत अधिकार है, जो धर्म की सीमाओं से परे है और सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है।
इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलेगी, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि कुछ पति इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि पत्नी, जो एक गृहिणी होती है लेकिन इन होम मेकर्स की पहचान भावनात्मक और अन्य तरीकों से उन पर ही निर्भर होती है।

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