मध्यस्थता के माध्यम से होता है वादों का निस्तारण : वीरेंद्र प्रताप

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मध्यस्थता के माध्यम से होता है वादों का निस्तारण : वीरेंद्र प्रताप

न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता   

रांची : झालसा के निर्देश पर डोर-टू-डोर जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रातू प्रखंड के कुम्बा टोली पंचायत भवन, रातू में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एलएडीसी अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप, पीएलवी पुष्पलता देवी, सुनिता देवी, नीतू देवी पम्मी देवी व राजा वर्मा उपस्थित थे।
एलएडीसी अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप ने जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नशा उन्मूलन, डायन बिसाही, बाल विवाह, बाल श्रम व बाल अधिकार पर फोकस किये गये। उन्होंने लोगों को नशा न करने की सलाह दी और कहा कि नशा से धन की बर्बादी होती है। शारीरिक व मानसिक विकास में भी क्षति होती है। उन्होंने लोक अदालत और विशेष मध्यस्थता अभियान के बारे में भी विस्तार से लोगों को जानकारी दी। व्यवहार न्यायालय, रांची में विशेष मध्यस्थता अभियान 09 सितम्बर से आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है, जो कि 13 सितम्बर तक चलेगा।

पुष्पलता देवी ने आदिवासियों के अधिकार, मानवता, कर्तव्य, तृप्ति, समाजिक सुरक्षा आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी उन्होंने कहा कि आप अपने अधिकारों को जाने और उसका लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि मजदूरों को निबंधन कराना आवश्यक है।
सुनीता देवी ने वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन प्राप्त करने के विषय में समूचित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह के समस्याओं से ग्रसित हैं तो आपलोग पीएलवी के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची में आवेदन दे सकते है। नीतू देवी ने पीड़ित मुआवजा के बारे में जानकारी दी। एमएसीटी एक्ट के तहत मोटर वाहन दुर्घटना में दुर्घटना होने पर मुआवजा कैसे प्राप्त कर सकते है। इस पर फोकस की। प्रधानमंत्री आवास योजना, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, सुकन्या समृधि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।
यह भी ज्ञात हो कि अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप ने उपस्थित ग्रामीणों को कहा कि डायन बिसाही एक अंधविश्वास है। इस पर कड़ा कानून बना है, जिस पर सजा का प्रावधान भी है। डायन कहकर किसी की हत्या करना या करवाना कानुनन अपराध है।   
तैयारी जोरों पर राष्ट्रीय लोक अदालत 28 सितम्बर को
यह भी ज्ञात हो कि 28 सितम्बर को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में पीएलवी के द्वारा जानकारी दी गयी। उन्होंने कहां कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटरा करा सकते हैं, जिससे आपको समय व धन की बचत होगी। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है। अंत में डालसा के पीएलवी ने रातू आसपास क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम कर राहगीरों के बीच पम्पलेट, लिफलेट तथा कानूनी पुस्तिका का वितरण किया तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा झारखण्ड सरकार के द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के लाभ के बारे में विस्तार से बतायें।

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