सुप्रीम कोर्ट का सहारा ग्रुप को 1000 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश, जमीन की बिक्री की अनुमति भी
सुप्रीम कोर्ट का सहारा ग्रुप को 1000 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश, जमीन की बिक्री की अनुमति भी
न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा ग्रुप को 15 दिनों के भीतर 1000 करोड़ रुपये एक अलग एस्क्रो खाते में जमा करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने यह निर्देश दिया।
सहारा को मिली जमीन बेचने की अनुमति
इसके साथ ही, अदालत ने सहारा ग्रुप को मुंबई के वर्सोवा में अपनी जमीन के विकास के लिए एक जॉइंट वेंचर स्थापित करने की भी अनुमति दे दी, जिससे 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की संभावना है।
अगर सहारा ग्रुप निर्धारित समय में जॉइंट वेंचर या विकास समझौता अदालत में दाखिल नहीं करता है, तो कोर्ट वर्सोवा में 1.21 करोड़ वर्ग फुट जमीन को 'जहां है जैसी है' के आधार पर बेचने की अनुमति देगा।
2012 के आदेश का अनुपालन
यह आदेश 2012 के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के अनुपालन में है, जिसमें सहारा ग्रुप को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये जमा करने का कहा गया था। अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी।
इस आदेश से सहारा के निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने फंसे हुए पैसे की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कदम सहारा ग्रुप की वित्तीय स्थिति को सुधारने और निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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