राहुल गांधी के खिलाफ FIR, धारा 302 और 299 के तहत मामला दर्ज; दिल्ली-भोपाल में भी शिकायत
राहुल गांधी के खिलाफ FIR, धारा 302 और 299 के तहत मामला दर्ज; दिल्ली-भोपाल में भी शिकायत
न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
नई दिल्ली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान का मामला पुलिस तक पहुंच गया है। सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 (BNS 103) के तहत एफआइआर दर्ज कर ली गई है।
उधर, दिल्ली में भाजपा सिख प्रकोष्ठ के संयोजक चरणजीत सिंह लवली ने तिलक नगर थाने में शिकायती पत्र दिया है। उनके आरक्षण खत्म करने को लेकर दिए बयान के विरुद्ध दिल्ली भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के संयोजक सीएल मीणा ने संसद मार्ग थाने में और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल गिहारा ने पंजाबी बाग थाने में शिकायत की है।
मध्य प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग किए जाने को लेकर राहुल पर विधिक कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी डा. महेंद्र सिंह एवं सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने गुरुवार को भोपाल में क्राइम ब्रांच थाना एमपी नगर पहुंचकर एफआइआर दर्ज करने का शिकायती पत्र दिया।दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राहुल के बयान से सिखों के साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों में रोष है।
बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों अमेरिका में कहा था कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आरक्षण को लेकर भी विवादस्पद बयान दिया था। वहीं, हिमाचल में भी भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश डोगरा ने छोटा शिमला थाना में राहुल गांधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निवेदन पत्र दिया है।
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