HC ने राज्य सरकार दिया झटका, सेक्रेट्री और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर प्रोन्नति पर लगाई रोक

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न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता  

पटना: पटना हाईकोर्ट ने प्रोन्नति देने पर राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है. पटना हाईकोर्ट ने याचिका के निष्पादित किए जाने तक सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तदर्थ प्रोन्नति देने पर राज्य सरकार को रोक लगा दी है. पटना हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी ने नेमानी दास व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है.
28 अक्टूबर को होगी सुनवाई: पटना कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह रोक फीडर कैडर (बाईपास कर प्रोन्नति देने के मामले में) के असिस्टेंट के मामले में सिर्फ सेवा काल की गणना के आधार पर किए जाने के मामले में लगाया है. जस्टिस विवेक चौधरी ने नेमानी दास व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है. याचिकाकर्ता की वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार ने बताया कि इस मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 28 अक्टूबर 2024 को की जाएगी.
विभागीय परीक्षा से प्रोनत्ति: कोर्ट का इस मामले में कहना था कि क्या बिहार सेक्रेटेरिएट एक्ट और इस मामले जारी नोटिफिकेशन के आधार पर बनाये गए नियमों का उल्लंघन कर, बगैर मूल एक्ट में संशोधन किए हुए ऐसी प्रोन्नति दी जा सकती है, जबकि बिहार सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एक्ट 2007 और इसमें बनाए गए नियम, खास तौर पर प्रोन्नति की प्रक्रिया का वर्णन करता है. इसमें कहा गया है कि सेक्शन ऑफिसर का 80 फीसदी सामान्य प्रोनत्ति से भरा जाएगा और 20 फीसदी सीमित विभागीय परीक्षा के ज़रिए होगा.
याचिका को सुनवाई में करें टैग: इस मामले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता वाई वी गिरि व निवेदिता निर्विकार ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया.याचिकाकर्ता की वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार ने बताया कि कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के ऑफिस से यह भी अनुरोध किया है कि जितने भी रिट याचिकाओं में ऐसे मुद्दों को उठाया गए हैं, उनके बारे में पता कर उक्त याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए टैग करें.

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