रांची में पीएलवी की पांच दिवसीय ट्रेनिंग का शुभारंभ
रांची में पीएलवी की पांच दिवसीय ट्रेनिंग का शुभारंभ
न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
रांची: जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के अंतर्गत 40 कोर्ट बिल्डिंग व्यवहार न्यायालय, रांची के सभागार में नव चयनित पारा लीगल वॉलिन्टियर का पांच दिवसीय ऑरिएंटेशन एवं इंडक्सन ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारम्भ किया गया, जिसमें 164 ट्रेनी पी.एल.वी. को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रांची श्री सैयद सलीम फातमी, अपर न्यायायुक्त श्री आनंद प्रकाश, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ll, अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय रांची , श्री राजेश कुमार सिंह, द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। उदघाटन सत्र मे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची श्री कमलेश बेहरा ,निबंधक व्यवहार न्यायालय रांची श्री प्रशांत वर्मा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल चीफ श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे।
उद्घाटन सत्र में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची श्री कमलेश बेहरा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।
उदघाटन सत्र में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रांची श्री सैयद सलीम फातमी ने पी.एल.वी को उनके कर्तव्य एवं उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताया और कहा कि पी.एल.वी अगले पांच दिनों तक पूरी मेहनत और लगन के साथ ट्रेनिंग ले, ताकि वे क्षेत्र में जाकर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और पीड़ितो को उचित विधिक सहायता प्रदान कर सकें।
अपर न्यायायुक्त श्री अमित शेखर ने पीएलबी को मेहनत और लगन से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि आज के समय में पीएलबी विधिक सेवा संस्थान की रीढ बन चुके हैं ,इस पांच दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत कुछ बताया जाएगा जिसको अच्छी तरह से समझ कर गांव में समाज में लोगों को जागरूक करना है,और लाभ पहुंचना है।
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ll,अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय रांची , श्री राजेश कुमार सिंह ने पी.एल.वी को बताया कि उनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समाज के दबे-कुचले, पीड़ित एवं असहाय वर्ग के लोगों के साथ काम करना हैं। इसीलिए उन्हें संवेदनशील होने की भी जरूरत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के सचिव, कमलेश बेहरा ने पी.एल.वी को विस्तार से उनके कार्यक्षेत्र के बारे में बताया और वर्तमान में झालसा द्वारा चलायी जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा नालसा द्वारा आनेवाली आगामी योजनाओं को भी विस्तार से बताया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अगले पांच दिनों तक पी.एल.वी को उनके कर्त्तव्यों, कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त विभिन्न कानूनों की जानकारी दी जायेगी तथा साथ ही सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
प्रवीन कुमार श्रीवास्तव ने समुदाय के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य (मौलिक कर्तव्य)।
अनुच्छेद 39 ए और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और नालसा विनियम। पीएलवी के लिए क्या करें और क्या न करें। ड्रेस कोड आचरण और भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं अन्य प्रावधानों की जानकारी दी। कल दूसरे दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रातः 10:00 बजे से 40 कोर्ट बिल्डिंग व्यवहार न्यायालय रांची के सभागार में होगा.
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