झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: इंटरनेट सेवाएं तत्काल बहाल करने का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: इंटरनेट सेवाएं तत्काल बहाल करने का निर्देश
न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
*रांची*: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में इंटरनेट की ब्रॉडबैंड और फाइबर लाइन सेवाओं को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश रविवार को उस समय आया जब अदालत ने पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर संज्ञान लिया।
सुनवाई का विवरण
हाईकोर्ट की बेंच में जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी शामिल थे। उन्होंने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि 20 सितंबर को जो इंटरनेट सेवाएं जारी थीं, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार को छह सप्ताह के भीतर इंटरनेट बंद करने के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश करनी होगी।
कानूनी पक्ष
इस मामले में स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने अदालत में बहस की। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अपनी दलीलें पेश कीं।
निष्कर्ष
यह आदेश राज्य की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इंटरनेट सेवाओं का निलंबन लोगों के दैनिक जीवन और व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। हाईकोर्ट के इस निर्णय से उम्मीद है कि जल्द ही इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू होंगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
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