मोटर वाहन दुर्घटना बीमा क्लेम एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन
मोटर वाहन दुर्घटना बीमा क्लेम एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन
दुर्घटना पीड़ितों को न्याय दिलाना सबका कर्तव्य है : आर के मिश्रा (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश )
प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट 48घंटे मे न्यायालय मे जमा करें : नीरजा आशरी (एडिजे द्वितीय )
दुर्घटना पीड़ित को मुवावजा पुलिस,अस्पताल और इन्सुरेंस महत्वपूर्ण कड़ी होते है : राजेश कुमार (डालसा सचिव )
न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता
लोहरदगा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा द्वारा 21 सितंबर 2024 को मोटर वाहन दुर्घटना एवं बीमा क्लेम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा परिसर स्थित सभागार में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा श्री आर के मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री सुभाष, एडीजे द्वितीय नीरजा आसरी सहित अन्य ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। वहीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा श्री आर के मिश्रा ने कहा कि मोटर दुर्घटना में पीड़ित परिवार को जल्द मुआवजा दिलाना हम सभी का कर्तव्य है। यह परोपकार का काम है। इस कार्य में गतिशील रहे। साथ ही केस जरूर दर्ज करे। वहीं एडीजे द्वितीय नीरजा आशरी ने कहा कि प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट 48 घंटे में न्यायालय में जमा करें। वहीं उन्होंने कहा कि एमएसीसी 199ए के तहत नाबालिक द्वारा वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर वाहन मालिक और अभिभावक पर कार्यवाई होगी। वहीं उन्होंने सड़क दुर्घटना के बाद भरे जाने वाले विभिन्न फार्मों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि घटना स्थल, वाहन, घायल और मृतक का फोटो और विडियो जरूर बनाए। साथ ही आस पास कर लोगों से घटना की जानकारी लें। ताकि मामले पर सही से कार्रवाई हो सके। डालसा सचिव राजेश कुमार ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना मामले पर सुप्रीम कोर्ट लगातार निगरानी कर रही है। किसी भी पीड़ित को मुआवजा दिलाने में पुलिस, अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनी महत्वपूर्ण कड़ी है। आपके द्वारा किया गया कार्य पीड़ित को मुआवजा दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट सड़क दुर्घटना मामले में कई नए नियम लाई है। साथ ही नियमों के अनुपालन को लेकर काफी सख्त है। वहीं उन्होंने कहा कि आपके अच्छे और सही कार्य से एक पीड़ित को मुआवजा मिल सकता है। जो उसके भरण पोषण में सहायक साबित होगा। वहीं कार्यशाला में मोटर वाहन से जुड़े अधिवक्ता सीपी पाठक ने कहा कि दुर्घटना मामले में पुलिस का काम काफी महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता जेपीएन सिन्हा ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सर्व प्रथम इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए। यह सबसे बड़ा पुण्य काम है। वहीं दोनों अधिवक्ताओं ने पीड़ित मुआवजा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में एलएडीसीएस के अधिवक्ता, मध्यस्थता केंद्र के अधिवक्ता, विभिन्न थानों के पुलिस अधिकारी, सदर अस्पताल के प्रतिनिधि एवं डालसा के पीएलवी उपस्थित थे।
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