पूर्वी सिंहभूम: बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को 11 नवंबर शाम 5 बजे के बाद छोड़ना होगा जिला, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया आदेश

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न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारत चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने आदेश जारी किया है कि जिले के बाहर से आए ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता, जो इस जिले के मतदाता या उम्मीदवार नहीं हैं, उन्हें 11 नवंबर 2024 को अपराह्न 5:00 बजे के बाद जिले से बाहर जाना होगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी बाहरी राजनीतिक व्यक्ति या पार्टी कार्यकर्ता को निर्वाचन क्षेत्र में रहकर प्रचार की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनकी उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित विधान सभा क्षेत्र में मौजूद बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी तरह का प्रचार अभियान या रैली आयोजित करना, जिसमें बाहरी व्यक्ति शामिल हों, निषिद्ध रहेगा।

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