झारखंड ‍विधानसभा चुनाव 2024: सोमवार की शाम को बंद हो जाएगा पहले चरण का चुनावी भोंपू

various

न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता

रांची-झारखंड के सीईओ (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी) के रवि कुमार ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर सोमवार (11 नवंबर) की शाम को थम जाएगा. 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग 43 विधानसभा सीटों पर है. जिन विधानसभा क्षेत्रों में शाम पांच बजे तक मतदान होना है, वहां शाम पांच बजे और जहां शाम चार बजे तक मतदान का समय है, वहां चुनाव प्रचार का कार्य 48 घंटे पहले सोमवार को चार बजे बंद हो जाएगा. वे रविवार को धुर्वा के निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता कर रहे थे.


सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ चुनाव कार्य के लिए वहां गए (जो वहां के वोटर नहीं हैं) राजनीतिक लोगों को वहां से चले जाना होगा. कैंपेन की अवधि समाप्ति के बाद पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी. सोमवार को पांच जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेलीड्रॉपिंग के माध्यम से 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा.

सीईओ ने कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशियों द्वारा मतदान केंद्रों पर अपना कैंप लगाया जाता है, जिसकी पूर्वानुमति सक्षम पदाधिकारी से लेना अनिवार्य होता है. कैंप मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर होना चाहिए. धार्मिक स्थल या अतिक्रमित स्थान पर कैंप नहीं लगाया जा सकता. उस कैंप में प्रत्याशी से जुड़ा झंडा-बैनर, सिंबल, फोटो आदि लगाने पर भी पाबंदी रहेगी. प्रत्याशी कैंप में सिर्फ एक टेबुल और दो कुर्सी रख सकते हैं. वहां खान-पान भी प्रतिबंधित होगा. मतदान के बाद कैंप में वापस आने पर भी रोक होती है. उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा कि वे निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे.  

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के अभी तक 53 केस दर्ज हुए हैं. उनमें सर्वाधिक 28 केस गढ़वा जिले में दर्ज किए गए हैं. राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 176.15 करोड़ के अवैध सामान और कैश जब्त हुए हैं.

मतदाताओं से अपील करते हुए के रवि कुमार ने कहा कि वे मतदान के लिए बूथ पर मतदाता पर्ची जरूर लेकर जाएं. जिन्हें मतदाता पर्ची नहीं मिली है, उन्हें मतदान केंद्र पर बीएओ या वालेंटियर से संपर्क कर टोकन लेना चाहिए, ताकि मतदान में उन्हें सुविधा हो सके. वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर 12 तरह के मान्य अन्य पहचान के दस्तावेजों से मतदाता की पहचान के बाद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

ऐसी ही और खबरों के लिए देखें www.newsmediakiran.com

Related Post