झारखंड के सभी संस्थान 13 और 20 नवंबर को दें पेड लीव, सीईओ के रवि कुमार ने किया आग्रह

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न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता

रांची-झारखंड के सीईओ (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी) के रवि कुमार ने सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य सभी संस्थानों के नियोजकों से कहा है कि वे अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मियों को मतदान के दिन (13 और 20 नवंबर) मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश (पेड लीव) दें. उन कर्मियों में दैनिक मजदूर भी शामिल हैं, जो राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं. वे सोमवार को श्रम विभाग के पदाधिकारियों के साथ धुर्वा के निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे.
 

सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि श्रम विभाग द्वारा इसका प्रचार-प्रसार कराया जाए. ऐसे मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक एवं प्रेरित भी करें, ताकि मतदान का अधिकार सुनिश्चित कराया जा सके. निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के अनुसार चुनाव के दौरान मतदान दिवस को किसी भी करोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी संस्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है. इस प्रावधान में दैनिक मजदूर भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे. इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के खिलाफ दण्ड का भी प्रावधान है.


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्थान में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से नियोजकों और प्रबंधकों से आग्रह किया है कि एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहें. इसके लिए इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करें. इस अवसर पर श्रम आयुक्त संजीव कुमार बेसरा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा, संदीप सिंह, संयुक्त श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं श्रम विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे.

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