चंदा कोचर को राहत: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसएफआईओ को दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा

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न्यूज़ मीडिया किरण संवाददाता

महाराष्ट्र:मुंबई उच्च न्यायालय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को निर्देश दिया है कि वह आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोचर से की जाने वाली पूछताछ केवल कार्यालय समय के दौरान ही होनी चाहिए।

न्यायालय का निर्देश

यह निर्देश न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने कोचर की याचिका के जवाब में जारी किया। कोचर ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके जैसे वरिष्ठ नागरिकों को केवल काम के घंटों में ही तलब किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए।

समन का मामला

कोचर की याचिका एसएफआईओ द्वारा 22 नवंबर को पेशी के लिए समन जारी किए जाने के बाद दायर की गई थी। वकील देसाई ने अदालत के समक्ष कहा कि एसएफआईओ का समन कथित मामले में उनकी जांच के बाद तीन साल के अंतराल के बाद आया है।

इससे पहले, उनके पति दीपक कोचर को भी एसएफआईओ द्वारा तलब किया गया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की गई थी। चंदा कोचर वीडियोकॉन मामले और 12 अन्य कंपनियों के संबंध में जांच के घेरे में हैं।

दीपक कोचर का मामला

वकील देसाई और अश्विन थूल ने अदालत को सूचित किया कि दीपक कोचर को एसएफआईओ अधिकारियों द्वारा 22 अक्टूबर को देर रात हिरासत में लिया गया था और पूछताछ की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

कोचर की याचिका में यह भी कहा गया है कि दीपक कोचर को एसएफआईओ जांच के तहत निदेशक, शेयरधारक या किसी भी कंपनी से संबद्ध होने के बावजूद समन जारी किया गया था। इसके अलावा, याचिका में उल्लेख किया गया है कि एसएफआईओ की जांच के तहत लेनदेन पहले ही ईडी और सीबीआई द्वारा जांची जा चुकी है।

सीबीआई और ईडी की जांच

सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण और वेणुगोपाल धूत द्वारा चंदा कोचर की न्यूपावर रिन्यूएबल्स लिमिटेड में 64 करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित आरोपों पर 2017 में प्रारंभिक जांच शुरू की थी। ईडी ने 2019 में इस संबंध में एक फ्लैट और निवेश की भी जांच शुरू की थी।

चंदा कोचर को ईडी ने 2020 में और बाद में सीबीआई ने 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। तीन साल से अधिक समय के बाद, उन्हें 18 अक्टूबर को एसएफआईओ से समन मिला।

आगे की कार्रवाई

एनआरपीएल और सुप्रीम एनर्जी बी, सी 28 प्राइवेट लिमिटेड, एनआरपीएल के एक शेयरधारक को भी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और उसकी 12 कंपनियों के साथ वित्तीय लेनदेन पर जानकारी प्रदान करने के लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं। समन के बाद, चंदा कोचर 22 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे एसएफआईओ कार्यालय पहुंचीं, जहां उनसे रात 10:10 बजे तक पूछताछ की गई। उन्हें 28 अक्टूबर को फिर से तलब किया गया है।

इस प्रकार, मुंबई उच्च न्यायालय का यह आदेश चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी कानूनी स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है।

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